बिलासपुर।
नगर परिषद क्षेत्र में किए अवैध कब्जों पर अब तक क्या कार्रवाई की इस संबंध में हाईकोर्ट ने उपायुक्त को शपथ पत्र दायर करने के आदेश दिए हैं। पहले कोर्ट नगर परिषद को बिलासपुर शहर से 345 अवैध कब्जों को हटाने के आदेश दे चुका है। इसके बावजूद नगर परिषद कब्जों को नहीं हटा पाई। इसके बाद नप ने नालायकी का ठीकरा जिला प्रशासन के सिर फोड़ दिया है। इसके बाद अब कोर्ट ने उपायुक्त को शपथ पत्र दायर करने को कहा है।
उल्लेखनीय है कि बिलासपुर जिला में अवैध कब्जों को लेकर हाईकोर्ट ने 345 कब्जों को हटाने के आदेश दिए थे। इन कब्जों को हटाने का कार्य नगर परिषद बिलासपुर का था। लेकिन अपने ढुलमुल रवैये के कारण नगर परिषद अवैध कब्जा धारकों पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। इसके बाद हाईकोर्ट ने नवंबर के अंत तक कब्जे हटाने को नगर परिषद को कहा। लेकिन इस दौरान भी नगर परिषद अवैध कब्जों को नहीं हटा सकी है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नप ने अपनी नाकामी की ठीकरा जिला प्रशासन के सिर फोड़ दिया है। इस पर अब हाईकोर्ट ने इस संबंध में उपायुक्त बिलासपुर को शपथपत्र दायर करने को कहा है कि अवैध कब्जा धारकों पर क्या कार्रवाई की और आगे इस पर क्या कार्रवाई की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि उपायुक्त को इसी महीने यह शपथ पत्र कोर्ट में जमा करवाना होगा।
इस बारे में उपायुक्त बिलासपुर ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि कोर्ट ने शपथपत्र दायर करने को कहा है। कोर्ट के आदेश के अनुसार पूरे मामले को लेकर शपथ पत्र दायर किया जाएगा।