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Bilaspur News: घुमारवीं में हाउस टैक्स न देने वाले भवन मालिकों पर कसेगा शिकंजा

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नगर परिषद घुमारवीं की बैठक में मौजूद पदाधिकारी। संवाद
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नगर परिषद कराएगी सर्वे, बकायेदारों को भेजे जाएंगे नोटिस अनधिकृत निर्माण पर भी होगी कार्रवाई
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संवाद न्यूज एजेंसी
घुमारवीं (बिलासपुर)। नगर परिषद घुमारवीं ने राजस्व बढ़ाने और परिषद क्षेत्र में नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ने परिषद सीमा में बिना अनुमति बने भवनों और वर्षों से हाउस टैक्स जमा नहीं करने वाले भवन मालिकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है।
अभियान के तहत पहले पूरे क्षेत्र का सर्वे कराया जाएगा, फिर पात्र भवनों का रिकॉर्ड तैयार कर बकायेदारों को नोटिस जारी किए जाएंगे। बैठक में बताया गया कि नगर परिषद से सटी पंचायतों के सीमावर्ती इलाकों में बड़ी संख्या में ऐसे मकान और व्यावसायिक भवन हैं, जो नगर परिषद की सीमा में आते हैं, लेकिन उनके मालिक स्वयं को पंचायत क्षेत्र का निवासी बताकर हाउस टैक्स नहीं भर रहे हैं, जबकि वे नगर परिषद की सड़क, स्ट्रीट लाइट, सफाई, नालियों और अन्य नागरिक सुविधाओं का पूरा लाभ उठा रहे हैं। इससे परिषद को हर वर्ष लाखों रुपये के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। कार्यकारिणी ने स्पष्ट किया कि नगर परिषद की सीमा में स्थित प्रत्येक भवन पर नियमानुसार हाउस टैक्स देय है। ऐसे भवनों की पहचान के लिए विशेष सर्वे कराया जाएगा। सर्वे के बाद भवन मालिकों को टैक्स जमा करने के लिए नोटिस दिए जाएंगे। यदि तय समय में टैक्स जमा नहीं किया गया तो नगर परिषद अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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बैठक में बिना स्वीकृत नक्शे या अनुमति के बनाए गए भवनों का भी रिकॉर्ड तैयार करने का निर्णय लिया गया। परिषद का कहना है कि भवन निर्माण नियमों का पालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ भविष्य में अनधिकृत निर्माण पर भी प्रभावी निगरानी रखी जाएगी।
नगर परिषद का मानना है कि बकाया हाउस टैक्स की वसूली से आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। इससे शहर में सफाई व्यवस्था, सड़क सुधार, स्ट्रीट लाइट, जल निकासी और अन्य विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होंगे।
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सभी लोगों पर एक समान नियम होंगे लागू : अमित
नगर परिषद घुमारवीं के अध्यक्ष अमित कुमार ने कहा कि परिषद क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों पर एक समान नियम लागू होंगे। नगर परिषद की सीमा में आने वाले प्रत्येक भवन स्वामी को नियमानुसार हाउस टैक्स जमा करना होगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही विस्तृत रणनीति लागू कर अभियान शुरू किया जाएगा, जिससे परिषद के राजस्व में वृद्धि होगी और शहर के विकास कार्यों को नई गति मिलेगी।
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