बिलासपुर। उपमंडल सदर की ग्राम पंचायत बंदला में किसी भी प्रकार की दुकान खोलने के लिए पंचायत की एनओसी लेनी होगी। पंचायत ने इसके लिए प्रस्ताव पारित किया है।
साथ ही पंचायत ने नाइट पार्टियों के लिए भी प्रस्ताव पारित कर समय 10:00 बजे तक निर्धारित किया है। यानी 10 बजे के बाद शोर शराबा बंद होगा।
पंचायत प्रधान सतीश ठाकुर ने कहा कि बंदला क्षेत्र के लोगों के हितों के लिए ये निर्णय लिए हैं। बंदला में यदि किसी भी स्थान पर दुकान खोलनी होगी तो उसे पंचायत से अनुमति लेना अनिवार्य है।
अक्सर देखने में आता है कि लोग छोटी मोटी दुकानें बिना किसी की अनुमति से खोलकर गलत कार्य करने लग जाते हैं। इसके मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। साथ ही लोग दूर दूर से क्षेत्र में घूमने और नाइट पार्टियां करने आते हैं।
इसके लिए रात को पार्टियां केवल 10:00 बजे तक ही होंगी। 10 बजे के बाद कोई हुड़दंग सामने आता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बंदला के पर्यटन स्थलों पर लोग कूड़ा कचरा फेंक रहे हैं। सभी से आग्रह किया कि क्षेत्र में घूमने आएं तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें।
पंचायत प्रधान सतीश ठाकुर ने कहा कि गांवों में बीमार, बुजुर्ग और पढ़ने वाले बच्चे रहते है जिन्हें डीजे और अन्य साउंड से परेशानियां होती हैं। संवाद