संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। स्वारघाट थाना क्षेत्र में कार से 10.50 ग्राम चिट्टा बरामदगी के मामले में विशेष न्यायाधीश-द्वितीय बिलासपुर की अदालत ने आरोपी को जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि कथित नशीला पदार्थ आरोपी के व्यक्तिगत कब्जे से बरामद नहीं हुआ था। बरामदगी कार में ड्राइवर के साथ वाली सीट के पास बने स्थान से हुई थी।
पुलिस के अनुसार सात सितंबर को शाम करीब 6:40 बजे नाकाबंदी के दौरान कीरतपुर की ओर से आ रही ऑल्टो कार को रोका गया। कार में तीन लोग सवार थे। तलाशी में ड्राइवर के साथ वाली सीट के पास से पारदर्शी पॉलीथिन मिली, जिसमें भूरे रंग का पदार्थ था। पुलिस ने इसे चिट्टा बताया। इसका वजन 10.50 ग्राम था।
अदालत ने कहा कि केवल वाहन में मौजूद होना अपने आप में सचेत कब्जा साबित नहीं करता। आरोपी सात सितंबर से हिरासत में था और जांच पूरी हो चुकी है। कोई पूर्व आपराधिक इतिहास भी सामने नहीं आया। अदालत ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानती पर रिहाई के आदेश दिए।