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Bilaspur News: बिलासपुर, घुमारवीं और झंडूता में 12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

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लंबित और प्री-लिटिगेशन मामलों का आपसी समझौते से होगा निपटारा
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बैंक, बिजली-पानी, वैवाहिक विवाद और चालान के मामले होंगे शामिल
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की ओर से 12 सितंबर को बिलासपुर जिले के विभिन्न न्यायालय परिसरों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर बिलासपुर, घुमारवीं और झंडूता में एक साथ लगेगी। इसमें लंबित मामलों के साथ प्री-लिटिगेशन यानी न्यायालय में जाने से पहले के विवादों का भी आपसी समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा।
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव प्रतीक गुप्ता ने बताया कि लोक अदालत में बैंक विवाद, श्रम विवाद, बिजली और पानी के बिल, वैवाहिक विवाद और मोटर वाहन चालान से संबंधित मामलों को लिया जाएगा। मोटर व्हीकल चालान के मामलों का ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से डिजिटल तरीके से या न्यायालय में उपस्थित होकर लोक अदालत से पहले भी निपटारा किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि जिन लोगों के मामले न्यायालय में लंबित हैं, वे उन्हें लोक अदालत में लगवा सकते हैं। वहीं, ऐसे लोग जिनका विवाद अभी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है, वे भी आवेदन देकर आपसी समझौते के आधार पर मामले का निपटारा करवा सकते हैं।
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जरूरतमंद लोग मुफ्त कानूनी सहायता और सलाह के लिए टोल फ्री नंबर 15100 पर संपर्क कर सकते हैं। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण बिलासपुर का हेल्पलाइन नंबर 01978-221452, उपमंडलीय विधिक सेवा समिति बिलासपुर का 01978-224887 और घुमारवीं का 01978-254080 है। इसके अलावा अपनी समस्या Secy-dlsa-bil-hpgov.in पर ईमेल के माध्यम से भेजी जा सकती है। इच्छुक व्यक्ति राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।
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