अमर उजाला ब्यूरो
बिलासपुर।
नगर परिषद ने बिलासपुर शहर में अवैध रूप से निर्माण कर रहे 6 लोगों को अंतिम नोटिस जारी कर दिया है। नप ने नोटिस में साफ किया कि 6 घंटे के अंदर अपने अवैध निर्माण को रोक कर कब्जे हटाएं। अगर अवैध कब्जा कर रहे लोग निर्माण को रोक कर कब्जे नहीं हटाते तो मंगलवार को नगर परिषद उक्त लोगों के कब्जे हटाएगा। जिसका पूरा खर्च अवैध कब्जा धारकों से वसूल किया जाएगा। खबर की पुष्टि कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद केआर ठाकुर ने की है।
जानकारी के अनुसार सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर रहे छह लोगों को नगर परिषद पहले दो नोटिस दे चुकी है। लेकिन नोटिस के बाद भी उक्त लोगों ने अवैध निर्माण को जारी रखा है। जिसके बाद नगर परिषद ने सोमवार को बैठक कर इस मामले में अवैध कब्जा कर रहे लोगों को 6 घंटे का अंतिम नोटिस जारी किया है। नगर परिषद ने साफ किया है कि 6 घंटे में निर्माण रोक कर कब्जा हटाया जाए। नहीं तो नगर परिषद अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए नगर पालिका परिषद अधिनियम 1994 की धारा 239 के तहत कार्रवाई अमल में लाएगा। वहीं बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि भविष्य में कोई अगर इस प्रकार के अवैध कब्जा करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
गौरतलब है कि शहर में अवैध कब्जों के मामलों को अमर उजाला द्वारा प्रमुखता से उठाने पर नगर परिषद प्रशासन हरकत में आया है। नप के ईओ केआर ठाकुर ने कहा कि अंतिम नोटिस 6 घंटे का जारी किया गया। उसके बाद नगर परिषद आगामी कार्रवाई अमल में लाएगी।
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आज हाई कोर्ट के उपायुक्त देंगे शपथ पत्र
शहर से 345 अवैध कब्जों को हटाने के मामले में आज हाईकोर्ट में उपायुक्त बिलासपुर की ओर से शपथ पत्र दायर किया जाना है। कोर्ट ने उपायुक्त से पूछा था कि शहर में 345 अवैध कब्जे हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए। 345 अवैध कब्जों को हटाने के हाई कोर्ट पहले ही आदेश दे चुका है।
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हाल में 80 कब्जों का हुआ है खुलासा
हालांकि नगर परिषद ने 6 अवैध कब्जों को हटाने की बात की है। लेकिन चल रहे सर्वे में अभी 80 और अवैध कब्जों का खुलासा हो चुका है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि नगर परिषद लगातार हो रहे अवैध कब्जों को कैसे हटाएगी।