जगाधरी। 17 साल की किशोरी को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म के आरोपी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 70 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना न देने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
16 अगस्त 2021 को थाना शहर जगाधरी क्षेत्र के व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी 17 साल की बेटी घर से लापता हो गई है। पुलिस ने किशोरी के अपहरण का मामला दर्ज कर 22 अगस्त को यमुनानगर रेलवे स्टेशन से किशोरी को बरामद किया था। किशोरी का मेडिकल कराकर मैजिस्ट्रेट के समक्ष उसके बयान दर्ज करवाए गए। किशोरी से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने ग्रीन विहार कॉलोनी निवासी प्रकाश को गिरफ्तार किया। किशोरी ने आरोप लगाया था कि प्रकाश ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। पुलिस ने पोक्सो एक्ट और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इसी मामले में कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई है।