यमुनानगर। कालिंदी कॉलोनी निवासी रिटायर्ड कॉलेज प्रिंसिपल के घर पर हुई लूटपाट के मामले में कोर्ट ने यूपी के रसूलपुर निवासी शमशाद अहमद को दो साल की कैद और एक हजार रुपये जुर्माना किया है। कोर्ट ने उसे यह सजा धारा-411 और आर्म्स एक्ट में सुनाई है। लूटपाट के आरोप उस पर साबित नहीं हुए।
फैसला एडिशनल सेशन जज अमरेंद्र शर्मा की कोर्ट ने सुनाया। इससे पहले कोर्ट इस केस में दो दोषियों को धारा-411 और आर्म्स एक्ट में दो साल की सजा और एक-एक हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुना चुकी है, वहीं दो आरोपियों को पहले बरी किया जा चुका है। शमशाद जमानत लेकर फरार हो गया था। उसे अब सजा सुनाई गई।