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नशीले पदार्थ के साथ पकड़े गए दोषी को सात माह कैद की सजा

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जगाधरी। नशीले पदार्थ के साथ पकड़े गए युवक को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने उसे सात महीने कैद की सजा सुनाई है। ये फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी सिंह की कोर्ट ने सुनाया है। दोषी का नाम गौरव उर्फ मुर्गा है और वो शहर की शंभु कॉलोनी का रहने वाला है। दोषी गौरव सात महीने से अधिक समय से जेल में ही है। शहर पुलिस ने गौरव को नाकेबंदी के दौरान की जा रही चेकिंग के दौरान पांच ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा था। सरकारी वकील ने केस की पैरवी की।
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13 मई 2019 को पुलिस टीम ने रतनपुरा मोड़ टी प्वाइंट ताजकपुर पर नाकाबंदी की हुई थी। इस दौरान एक युवक पुलिस को देखकर भागने लगा। शक होने पर पुलिस टीम ने युवक का पीछाकर उसे काबू कर लिया। पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसकी जेब से प्लास्टिक की पन्नी में हेरोइन बरामद हुई। जिसका वजन करीब पांच ग्राम था। युवक की पहचान शंभु कॉलोनी निवासी गौरव उर्फ मुर्गा के रूप में हुई थी। पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपी गौरव का 14 दिन का रिमांड पूरा होने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था।
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