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गरीब व अभावग्रस्त विद्यार्थियों की बेहतरी के लिए आरटीई को किया लागू, 25 प्रतिशत विद्यार्थियों को होगा दाखिला : कंवरपाल

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आरटीई से 25 प्रतिशत गरीब और अभावग्रस्त विद्यार्थियों को होगा दाखिला : कंवरपाल
संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में गरीब और अभावग्रस्त विद्यार्थियों के लिए आरटीई (राइट टू एजुकेशन) लागू किया है। इससे अब 25 प्रतिशत विद्यार्थियों को दाखिला मिल सकेगा। यह जानकारी शिक्षामंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जगाधरी के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पत्रकारों से वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने 2007 से 2014 में अपने कार्यकाल में 134ए एक्ट के तहत कोई भी दाखिला नहीं किया जबकि हमारी सरकार ने 134ए के तहत दाखिले किए हैं।
उन्होंने कहा कि पहली से आठवीं कक्षा तक आरटीई के तहत दाखिला किया जाएगा। आठवीं कक्षा के बाद सांस्कृतिक मॉडल स्कूलों में दाखिला दिया जाएगा और जिस परिवार की आर्थिक आए एक लाख 80 हजार से कम है उसकी शिक्षा उन स्कूलों में मुफ्त होगी तथा जिनकी आय ज्यादा है उनसे इन सरकारी स्कूलों में 300 से 700 रुपये तक फीस देनी होगी। शिक्षामंत्री ने कहा कि यह फीस सरकार के पास जमा नहीं करनी होगी बल्कि उस स्कूल के विकास के लिए खर्च की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर पांच किलोमीटर के बाद एक संस्कृतिक मॉडल स्कूल की सुविधा विद्यार्थियों को मिलेगी।
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शिक्षामंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति व जनजाति के अलाभप्रद व निशक्त बच्चों और 1 लाख 80 हजार रुपये तक की आय वाले आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए प्रदेश के निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों में शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में पहली कक्षा एवं इससे पूर्व की कक्षाओं में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी। निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों को सीटों की उपलब्धता की जानकारी 15 अप्रैल 2022 तक अपने स्कूल की वेबसाइट पर डालनी अनिवार्य होगी। इसके अलावा, स्कूल के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित करनी होगी। उन्होंने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों द्वारा निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों में आवेदन करने की तिथि 16 अप्रैल 2022, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल, लॉटरी ड्रा करने की तिथि 29 अप्रैल, बच्चों के दाखिले की अंतिम तिथि पांच मई और बच्चों द्वारा दाखिला न लेने पर आरक्षित रिक्त सीटों पर प्रतीक्षा सूची से बच्चों को दाखिला देने की तिथि 10 मई से 14 मई 2022 तक है।
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134ए के तहत जिनके हो चुके हैं दाखिले वे नहीं होंगे रद्द
शिक्षामंत्री कंवरपाल ने कहा कि जिन विद्यार्थियों के 134ए के तहत दाखिले हो गए हैं उनके दाखिले रद्द नहीं किए जाएंगे बल्कि उनकी फीस सरकार वहन करेगी। 134ए के तहत गत वर्ष 66695 विद्यार्थियों ने दाखिले के लिए आवेदन किया था जिसमें से 21577 का दाखिला कर दिया गया था तथा 11706 विद्यार्थियों ने स्कूलों से कोई संपर्क नहीं किया और 12000 का दाखिला नहीं हो सका। उन्होंने बताया कि इस बार 47 प्रतिशत दाखिले हो चुके हैं।
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अब प्राइवेट स्कूल 5 प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ा सकेंगे फीस
वहीं मंत्री ने बताया कि सभी प्राइवेट स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि कोई भी स्कूल 5 प्रतिशत से अधिक फीस नहीं बढ़ा सकता। यदि कोई स्कूल ऐसा करता है तो उसकी मान्यता को रद्द कर दिया जाएगा, परंतु सरकार के इस निर्णय के खिलाफ स्कूल एसोसिएशन कोर्ट में चली गई है। कोर्ट में जो भी होगा उसके बाद जनहित में फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपनी मर्जी से पुस्तक नहीं लगा सकेंगे जो भी एनसीआरटी का सिलेबस होगा उसको ही प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी स्कूल 5 वर्ष से पहले स्कूल की वर्दी चेंज नहीं करेगा।
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