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सरपंच के खिलाफ गबन का केस दर्ज करने का आदेश

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संवाद न्यूज एजेंसी
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जगाधरी। पंचायती राशि का दुरुपयोग करने पर ग्राम पंचायत पिंजौरा के निवर्तमान सरपंच के खिलाफ डीसी ने केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। डीसी ने पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 53 के तहत केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। डीसी पार्थ गुप्ता ने सरस्वती नगर के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी को यह कार्रवाई अमल में लाने के आदेश दिए हैं।
ग्राम पंचायत पिंजौरा के निवर्तमान सरपंच पर नियमों की अवहेलना करके पंचायत राशि का दुरुपयोग करना पाया गया है। डीसी ने बताया कि इस मामले में की जांच में सरपंच से 9,69,604 रुपयेे की रिकवरी बनती है। जिस पर डीसी ने खंड अधिकारी को सरपंच से पंचायती राशि रिकवर करने के साथ संबंधित थाने में एफआईआर करवाने को कहा है। मामले की जांच में पाया गया कि जितेंद्र कुमार पर मिट्टी भरत के कार्य में 4 लाख 14 हजार 240 रुपये निकलते हैं। यह राशि अतिरिक्त खर्च की गई है।
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वहीं पंचायत निधि राज्य वित्त योजना व पीआईआर योजना से करवाए गए कार्यों पर एमवी में दर्ज असेस्मेंट से अधिक सामग्री खरीदने पर 2 लाखा 64 हजार 62 रुपयेे की रिकवरी बनती है। इसके अलावा निर्माण कार्य में बीडीपीओ कार्यालय से सीमेंट खरीदने की बजाय बाजार से सीमेंट खरीदने के कारण 59 हजार 472 रुपये नाजायज रूप से अतिरक्त खर्च किए गए।
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इसके अलावा स्ट्रीट लाइट की जांच के अनुसार 23 हजार 550 रुपयेे व तकनीकी कार्यों की जांच में 2 लाख 8 हजार 280 रुपये की रिकवरी बनती है। इस तरह सरपंच पर कुल 9 लाख 69 हजार 604 रुपये का दुरुपयोग करना जांच में पाया है। खंड अधिकारी की ओर से यह जांच की गई। जांच रिपोर्ट के बाद सरपंच पर संबंधित थाने में केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
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