संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। जिला एवं सत्र न्यायधीश दीपक अग्रवाल की अदालत ने दिल्ली पब्लिक स्कूल की दीपिका यादव से दस्तावेजों से भरा बैग छीनने वाले बैंक कालोनी निवासी सुमित व विकास नगर निवासी नितिन को दोषी करार दिया है। दोनों दोषियों को अदालत ने पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई है। दोषियों पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर पांच महीने अतिरिक्त सजा का प्रावधान है। करीब डेढ़ साल तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया।
श्याम सुंदर पुरी कॉलोनी निवासी दीपिका ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह दिल्ली पब्लिक स्कूल में शिक्षिका हैं। 29 फरवरी 2020 को वह ऑटो से कन्हैया चौक पर उतरीं। इसके बाद वह पैदल सामान लेने के लिए गोविंदपुरी रोड स्थित ईजी डे पर गई। सामान लेने के बाद जब वह पैदल कन्हैया चौक की ओर आ रही थी तो रास्ते में दो युवक बाइक पर सवार होकर आए और उसके हाथ से बैग झपटकर फरार हो गए। जिसमें मोबाइल फोन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, दो पेन ड्राइव, स्कूल की डायरी व अन्य दस्तावेज व सामान था।
उसके शोर मचाने पर भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने घटना स्थल का दौरा किया। जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात पर केस दर्ज किया था। इसके बाद मामले की जांच सीआईए 2 को सौंपी गई। सीआईए टू की टीम ने फर्कपुर थाना में दर्ज केस में 15 मार्च 2020 को विकास नगर निवासी नितिन को काबू किया था। जिसने मामले में बैंक कालोनी निवासी सुमित की संलिप्तता बताई।
इसके बाद पुलिस ने 21 मार्च को सुमित को काबू किया। पूछताछ में आरोपियों ने वारदात को अंजाम देना कबूल किया था। उनकी निशानदेही पर पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविग लाइसेंस, स्कूल आई कार्ड सहित अन्य सामान बरामद किया गया। तब से मामला कोर्ट मे चल रहा था। सोमवार को अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।