एडीजे राजिंद्र पाल की अदालत ने छह ग्राम हेरोइन के साथ पकड़े गए करतारपुरा निवासी श्रीकांत को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। फर्कपुर पुलिस ने दोषी श्रीकांत को 22 अगस्त 2018 को छह ग्राम हेरोइन के साथ काबू किया था।
पुलिस की टीम तब ससौली रोड पर सरकारी स्कूल के पास गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को एक युवक पैदल आता दिखाई दिया। पुलिस ने उसे काबू करके जांच की तो उसके पास से नशीला पदार्थ बरामद हुआ। उसने अपना नाम श्रीकांत निवासी करतारपुरा बताया। पुलिस ने उसके खिलाफ 22 अगस्त 2018 को केस दर्ज किया था। तब से मामला अदालत में चल रहा था।