फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

मोबाइल फोन छीनने के दोषी को 10 साल कैद की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
यमुनानगर। तीन साल पहले कोल्ड स्टोरेज के कर्मचारी से मोबाइल फोन छीनने के मामले में नाबालिग को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर दोषी को छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। इस केस के दो अन्य दोषियों को कोर्ट पहले सजा सुना चुकी है। तीसरे आरोपी की उम्र 18 साल से कम होने के कारण इसकी अलग सुनवाई चली।
विज्ञापन

इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक कोल्ड स्टोरेज में काम करने वाला रमेश कुमार 16 मार्च 2019 को साइकिल पर शिवपुरी कॉलोनी स्थित अपने घर से नाइट डयूटी के लिए कोल्ड स्टोरेज जा रहा था। रात करीब साढ़े 10 बजे जब वो कोल्ड स्टोरेज के नजदीक पहुंचा तो मोटरसाइकिल पर सवार तीन युवक आए। युवकों ने रमेश को साइकिल से नीचे गिराकर उसे मारना शुरू कर दिया। इस दौरान एक युवक ने रमेश कुमार का मोबाइल फोन छीन लिया। रमेश कुमार ने शोर मचाया और एक युवक को पकड़ लिया। इस दौरान उन युवकों की मोटरसाइकिल जमीन पर गिर गई। राहगीरों को आता देखकर दो युवक वहां से भाग निकले। लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी।
पुलिस ने मौके पर आकर पकडे़ गए युवक और उसकी मोटरसाइकिल को कब्जे में ले लिया। पकड़े गए युवक की पहचान चिट्टा मंदिर रोड निवासी विक्रांत के रूप में हुई। पुलिस ने रमेश कुमार की शिकायत पर विक्रांत और दो अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने अगले दिन दोनों आरोपियों महावीर कॉलोनी निवासी अंकित उर्फ चुन्नू और चिट्टा मंदिर रोड निवासी युवक को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अंकित की जेब से रमेश कुमार से छीना गया मोबाइल भी बरामद कर लिया। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया था। इस मामले की जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि एक युवक की उम्र 18 साल से कम है। इसके बाद 27 मई को कोर्ट के आदेश पर उक्त युवक को जगाधरी जेल से बाल सुधार गृह अंबाला भेज दिया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें