होटल में कॉलेज छात्रा से गैंगरेप और मर्डर के बहुचर्चित मामले में बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश एससी गोयल की कोर्ट ने सभी आरोपियों पर आरोप तय कर दिए।
अदालत ने होटल संचालक मालिक पवन फुटेला पर हत्या और अन्य दो पर हत्या व रेप के आरोप तय करते हुए फुटेला की जमानत याचिका भी रद्द कर दी।
छह जुलाई को होटल में सिरसा की छात्रा के साथ गैंगरेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में शहर थाना पुलिस ने होटल मालिक पवन फुटेला सहित तीनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376डी और 302 के तहत केस दर्ज किया था।
पुलिस ने 25 सितंबर को चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। बुधवार को दोनों पक्षों की बहस के बाद कोर्ट ने आरोप तय कर दिए। घटनाक्रम के अनुसार 6 जुलाई को छात्रा अपने परिचित युवक मनजीत के साथ होटल में आई थी। आरोप था कि इसी दौरान मनजीत ने होटल मैनेजर सुशील के साथ मिलकर छात्रा से रेप किया। आरोप के अनुसार गैंगरेप के बाद दोनों युवकों ने होटल मालिक पवन फुटेला के साथ मिलकर छात्रा की गला दबाकर हत्या कर दी।