सोनीपत। हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल संस्थानों में बच्चों की निजता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। आयोग की अध्यक्ष तृप्ति श्योराण ने प्रदेश के सभी संस्थानों के लिए यह वैधानिक निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत सीसीटीवी कैमरों को निजी मोबाइल या लैपटॉप से जोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
एडवाइजरी में रिकॉर्डिंग देखने, डाउनलोड करने और साझा करने के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं। आयोग ने निरीक्षण में पाया था कि कई संस्थानों में सीसीटीवी निजी उपकरणों से जुड़े थे। इससे लाइव तस्वीरें कहीं से भी देखे जाने और रिकॉर्डिंग के अनधिकृत इस्तेमाल का खतरा था।
नए निर्देशों के अनुसार सीसीटीवी व्यवस्था और उसके पासवर्ड पर संस्थान के प्रभारी का नियंत्रण रहेगा। केवल अधिकृत कर्मचारियों को ही आवश्यकतानुसार पहुंच दी जाएगी। साझा पासवर्ड का उपयोग नहीं होगा और दूरस्थ पहुंच सुविधा सामान्य रूप से बंद रहेगी।
महिला एवं बाल विकास विभाग और जिला बाल संरक्षण अधिकारियों को 15 दिन में अनुपालन रिपोर्ट देना होगा। निगरानी और रिकॉर्डिंग की सुरक्षा जांच के लिए यह जरूरी है।