सोनीपत। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 दिसंबर को किया जाएगा। इसका उद्देश्य आपसी सहमति से लंबित केसों का निपटारा करना है। इसमें फौजदारी समाधेय, चेक बाउंस, अन्य दीवानी मामले, ट्रैफिक चालान, मोटर व्हीकल दुर्घटनाग्रस्त मामले, वैवाहिक विवाद के वादों को सुलह से निस्तारित करने पर जोर दिया जाएगा।
विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव प्रचेता सिंह ने विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में भाग लेने के लिए वादकारी अपने लंबित केसों का न्यायालय में पहुंच कर आपसी रजामंदी से निपटारा करवा सकते हैं।
लोक अदालत के लिए विभिन्न कोर्टों से विभिन्न वर्ग के केसों का चयन किया जा रहा है। इनको आपसी रजामंदी से निपटारे की संभावना है। लोक अदालत के विषय में अधिक जानकारी व किसी भी अन्य सहायता के लिए, जिला एडीआर सेंटर, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर, सोनीपत या जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर 01302-220057 या नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क किया जा सकता है।
जिला न्यायालय के साथ उपमंडल गोहाना, गन्नौर व खरखौदा में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।