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Sonipat News: हत्या की कोशिश के मामले में दोषी को छह साल की कैद

Sat, 29 Nov 2025 02:26 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
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सोनीपत। हत्या की कोशिश के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज बसवाना की कोर्ट में फैसला सुनाया गया। न्यायाधीश ने आरोपी गांव ककरोई निवासी नीरज को दोषी करार दिया है। उसे छह साल की कैद एवं 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
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घटना 14 नवंबर 2020 की है। विक्की नाम के युवक को गोली मार दी गई थी। गंभीर हालत में विक्की को नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया था। विक्की के बयान के आधार पर मामले में सात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मुख्य आरोपी नीरज को दो दिन बाद पुलिस ने 16 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया था। अन्य आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया।
साक्ष्य संकलित कर पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। ट्रायल के बाद वीरवार को सुनवाई पूरी हो गई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज बसवाना ने गवाहों पर साक्ष्यों के आधार पर आरोपी नीरज को हत्या की कोशिश के अपराध में दोषी करार दिया है। उसे छह साल की कैद एवं 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
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