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Sonipat News: पत्नी की रस्सी से गला घोंटकर हत्या करने के दोषी को उम्रकैद

Fri, 30 Jan 2026 01:45 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
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सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. जसबीर सिंह की कोर्ट ने पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर शव को बोरे में डालकर ड्रेन नंबर-आठ में फेंकने के दोषी को उम्रकैद और 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को आठ माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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पानीपत के गांव लाखु बुआना निवासी राकेश ने 8 फरवरी, 2021 को सिटी थाना गोहाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उनकी बहन ज्योति की शादी करीब 12 साल पहले सोनीपत के गांव फरमाणा निवासी विकास के साथ हुई थी।
विकास राजमिस्त्री है। वारदात के समय वह ज्योति, दो बेटियों व एक बेटे के साथ गोहाना के मुगलपुरा में किराये पर रहता था। उनकी बहन का पति विकास से मनमुटाव रहता था। विकास शराब पीने का आदी था। ऐसे में वह नशे में उनकी बहन की पिटाई करता था।
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वह उनकी बहन को मायके भेज देता था। वह 8 फरवरी, 2021 को अपनी बहन से मिलने के लिए मुगलपुरा पहुंचा तो वहां पर उसका पता नहीं चला। अपने स्तर पर तलाश करने पर जानकारी मिली थी कि विकास ने उनकी बहन को मारकर ड्रेन नंबर-8 में फेंक दिया है। ड्रेन से बहन का शव बोरे में मिला। उन्होंने पुलिस को बुलाकर मुकदमा दर्ज कराया था।

मामले में कार्रवाई करते हुए 10 फरवरी, 2021 को तत्कालीन थाना प्रभारी सवित की टीम ने आरोपी विकास को गिरफ्तार कर लिया था। उसने पुलिस को बताया था कि ज्योति छोटी-छोटी बातों को लेकर झगड़ा करती थी। वह अपने मायके भी चली जाती थी।
7 फरवरी, 2021 को जब वह काम से लौटा तो उनका झगड़ा हुआ था। इसके बाद उसने रस्सी से ज्योति का गला घोंट कर मार दिया था। सबूत मिटाने के लिए शव को ड्रेन नंबर आठ में फेंक दिया था। सबूत जुटाने के बाद पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर दिया था।

मामले की सुनवाई के बाद एएसजे डॉ. जसबीर सिंह की कोर्ट ने विकास को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 30 हजार रुपये जुर्माना तथा सबूत मिटाने के आरोप में तीन साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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