सोनीपत के अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय के पास प्रगति हॉल में चुनाव खर्च की समीक्षा करते उपायुक्त
सोनीपत। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. मनोज कुमार व एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर अविजीत रक्षित ने प्रगति हॉल में लोकसभा चुनाव खर्च को लेकर प्रत्याशियों की आपत्तियां प्राप्त की। उन्होंने खर्च कमेटी की ओर से निर्धारित प्रत्याशी का खर्च ब्योरा और प्रत्याशी पेश किए खर्च ब्योरा का मिलान किया। दोनों अधिकारियों ने प्रत्याशी की ओर से दी गई आपत्तियों के बारे में सुनवाई करते हुए कमेटी के अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसका दोबारा सही मिलान करें, अगर यह आपत्तियां सही है तो इसे ठीक करना सुनिश्चित करें।
खर्च कमेटी के नोडल अधिकारी एवं आरटीए सचिव डॉ. संजय ने बताया कि सोनीपत लोकसभा से सात उम्मीदवार ऐसे हैं, जिन्होंने अपना खर्च रजिस्टर जमा नहीं करवाया है। उसे संपर्क किया जा चुका है। वह जल्द अपना खर्च रजिस्टर जमा करवाएंगे। इसके अलावा 13 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपना खर्च रजिस्टर जमा करवा दिया है और कमेटी व प्रत्याशी की ओर से किया गया खर्च मिलान हो चुका है। उनका खर्चा भारत निर्वाचन आयोग की ओर से लोकसभा उम्मीदवार के लिए निर्धारित की गई सीमा से कम है। उपायुक्त एवं एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर ने सभी आपत्तियों की सुनवाई करते हुए बताया कि लोकसभा आम चुनाव 2024 के तहत प्रत्याशियों को चुनाव परिणाम घोषित होने के एक माह के अंदर अपने चुनावी खर्च का ब्योरा कमेटी के समक्ष जमा करना होता है। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार तय समयावधि में चुनावी खर्च का ब्याेरा न देने वाले उम्मीदवारों को भविष्य में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। जिस उम्मीदवार ने अपना खर्च रजिस्टर खर्च कमेटी को जमा नहीं करवाया है, वह 4 जुलाई तक अपना खर्च रजिस्टर अवश्य जमा करवाएं। इस दौरान एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर मेहता मनीष महेंद्रा कुमार, डीईटीसी सेल टैक्स नीलरत्न, वरिष्ठ लेखाधिकारी संजीव दहिया भी मौजूद रहे।