सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विमल सपरा ने मादक पदार्थ तस्करी के दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोनों दोषियों को दो-दो साल कैद व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई गई है।
तत्कालीन एसआई सतबीर सिंह ने 29 जुलाई, 2020 को कुंडली थाना पुलिस को बताया था कि वह अपनी टीम के साथ कुंडली में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें सूचना मिली थी कि दो युवक प्याऊ मनियारी की तरफ से बाइक पर सवार होकर कुंडली औद्योगिक क्षेत्र में जाएंगे। वह अपने साथ डोडा पोस्त लिए हुए हैं। वह डोडा पोस्त को औद्योगिक क्षेत्र में ट्रक चालकों को बेचने जा रहे हैं। इस पर पुलिस ने तुरंत नाकाबंदी कर दी थी। इसी बीच बाइक सवार युवक आए तो उन्हें रोक लिया गया था। तत्कालीन डीएसपी मुख्यालय विरेंद्र सिंह के सामने उनकी तलाशी ली तो थी तो एक बैग से 6 किलो तो दूसरे बैग में 3 किलो 600 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया गया था। युवकों ने अपनी पहचान यूपी के बरेली स्थित गांव पेंगा निवासी जगमाल उर्फ जगपाल और बरेली के गांव उरेनो पुख्ता निवासी पुष्कर के रूप में दी थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मादक पदार्थ निरोधक अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी। आरोपियों ने बताया था कि वह नरेला, दिल्ली से डोडा पोस्त लाकर यहां बेचते थे। मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे विमल सपरा ने दोनों को दोषी करार दिया। अदालत ने दोनों को दो-दो साल कैद व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।