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सोनीपत: सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को 25 साल कैद, उधार पैसे देने के बहाने होटल में बुलाकर किया था दुष्कर्म

Wed, 20 Apr 2022 09:19 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)

सार

सदर थाना क्षेत्र के गांव की महिला को होटल में बुलाकर दुष्कर्म किया गया था। मामले में तीसरा आरोपी फरार है, जिसे भगोड़ा  घोषित किया गया है। दोनों दोषियों को 72500-72500 रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की अदालत ने महिला को उधार पैसे देने के बहाने होटल में बुलाकर और पिस्तौल दिखाकर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में दो दोषी को 25-25 साल की कैद, प्रत्येक को 72 हजार 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में एक आरोपी फरार है जिसे भगोड़ा घोषित किया गया है। 

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सदर थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली महिला ने 13 जुलाई, 2019 को महिला थाना पुलिस को बताया था कि उसका भाई घर का निर्माण कर रहा था। उसके भाई को कुछ पैसों की जरूरत थी। इसके लिए उसने रिश्ते में अपने चाचा वीरभान से संपर्क किया था। जिस पर वह उन्हें पैसे देने के लिए तैयार हो गया था। उन्होंने पांच रुपये प्रति सैकड़ा की दर से ब्याज देने के लिए कहा था।

महिला ने बताया था कि 12 जुलाई, 2019 को उसके चाचा ने उसे फोन कर पैसे देने के बहाने बुलाया था। उसका चाचा उसे गांव के बाहर मिला था और बाइक पर बैठाकर ककरोई के रास्ते पर ले गया था। वहां पर वह उसे एक होटल में ले जाकर बैठा दिया था। वहां दो अन्य लोग शराब पी रहे थे। बाद में वह सभी उसके कमरे में आ गए और दरवाजा बंद कर दिया था।
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उसके शोर मचाने पर आरोपियों ने पिस्तौल दिखाकर उसे चुप करवा दिया था। उन्होंने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। करीब छह घंटे तक उसे वहां रखा गया था। साथ ही उसे धमकी दी थी कि अगर इस बारे में किसी को बताया तो मारकर नहर में फेंक देंगे। बाद में उसने अपने परिजनों से संपर्क किया। जिसके बाद महिला थाना पुलिस को शिकायत दी गई थी।

महिला थाना पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में पुलिस ने एक आरोपी वीरभान को पहले गिरफ्तार कर लिया था। बाद में मामले में एससी एसटी एक्ट भी जोड़ दिया था। 13 जनवरी, 2020 को तत्कालीन डीएसपी डॉ. रवींद्र कुमार की टीम ने गांव नदीपुर माजरा के जसमेर उर्फ जस्सा को गिरफ्तार कर लिया था।

मामले में तीसरे आरोपी की पहचान नदीपुर माजरा के संजय के रूप में हुई थी। आरोपी संजय अभी तक फरार है। उसे भगोड़ा घोषित किया गया है। मामले में पुलिस ने ठोस तथ्य कोर्ट में प्रस्तुत किए थे। जिनके आधार पर अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया। 

बुधवार को मामले में फैसला सुनाते हुए एएसजे आरपी गोयल की अदालत ने वीरभान और जसमेर उर्फ जस्सा को सजा सुनाई। अदालत ने दोषियों को भादंसं की धारा 376डी में 20 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना, 506 में चार साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना व एससीएसटी एक्ट में 5 साल कैद व साढ़े 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसमें एससी एसटी एक्ट की पांच साल की सजा सामूहिक दुष्कर्म की सजा पूरी होने के बाद चलेगी। ऐसे में दोषियों को 25-25 साल कैद में रहना पड़ेगा।

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