अदालत ने अलग-अलग धाराओं में दोषी पर एक लाख 10 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश हैं। पीड़िता ने 6 अप्रैल, 2021 को गन्नौर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।
हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने किशोरी के घर में घुसकर दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को सात साल कैद व एक लाख 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं।
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बड़ी थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी ने 6 अप्रैल, 2021 को पुलिस को बताया था कि वह 5 अप्रैल, 2021 की रात को अपने घर में सो रही थी। उसके गांव का ही रहने वाला कपिल रात को उसके घर में घुस आया था और उसका मुंह दबाकर उसके साथ जबरदस्ती गलत काम करने का प्रयास करने लगा था। आरोपी ने उसे व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी।
पीड़िता ने बताया था कि वह किसी तरह कपिल के चंगुल से निकली थी और शोर मचा दिया था। इससे उसके माता-पिता व आस-पड़ोस के लोग भी जाग गए थे। आरोपी उनकी घर की छत की दीवार फांदकर फरार हो गया था। थाना बड़ी पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर दुष्कर्म के प्रयास, पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया था।
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मामले की सुनवाई के बाद एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने कपिल को दोषी करार दिया। गुरुवार को अदालत ने दोषी को 18 पॉक्सो एक्ट में सात साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना, भादंसं की धारा 452 में सात साल कैद व 20 हजार रुपये जुर्माना, 506 में सात साल कैद व 20 हजार रुपये जुर्माना व 458 में सात साल कैद व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। सभी सजा एक साथ चलेंगी। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं।