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सोनीपत: किशोरी से छेड़खानी, परिजनों से हाथापाई करने के दोषी को पांच साल कैद

Sat, 05 Mar 2022 09:01 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)

सार

दोषी को 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। इसमें से 21 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश हैं। 
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने किशोरी से छेड़खानी व उसके परिजनों से हाथापाई करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। दोषी को पांच साल कैद व 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 21 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं। 

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खरखौदा थाना क्षेत्र की महिला ने 5 अगस्त, 2019 को पुलिस को बताया था कि 2 अगस्त, 2019 को उसका भाई उनके घर आया था। रात को वह और उसका भाई और 17 वर्षीय बेटी छत पर सो रहे थे। देर रात साढ़े 12 बजे राहुल छत पर आ गया था।

आरोपी उसकी बेटी के साथ छेड़खानी करने लगा। इस पर उसकी बेटी ने आवाज लगाकर उसे जगा दिया। जब वह और उसका भाई आरोपी को पकड़ने लगे तो वह हाथापाई करने लगा। झगड़े की आवाज सुनकर उसका पति व ससुर भी छत पर आ गए। इस पर आरोपी दोनों को धक्का देकर छत से कूदकर भाग गया।
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धक्का देने से उसका पति व ससुर गिर गए। उसके पति व ससुर के हाथ व पैरों में चोट आई थीं। मामले को लेकर पुलिस को अवगत करवाया। पुलिस ने जांच के बाद विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने 6 अगस्त, 2019 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। 

अदालत ने दोषी को 8 पॉक्सो एक्ट में 5 साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 354 में तीन साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 452 में पांच साल कैद की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 323 में एक साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 506 में दो साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना, धारा 457 में पांच साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सभी सजा एक साथ चलेंगी। वहीं 55 हजार के कुल जुर्माने में से 21 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं।

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