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सोनीपत: बच्ची से दुष्कर्म के दोषी मामा को उम्रकैद, मां को भी दो साल की सजा, लड़की ने चाइल्ड हेल्पलाइन पर दी थी शिकायत

Wed, 23 Feb 2022 08:11 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)

सार

रिश्ते के मामा ने बच्ची संग डेढ़ साल तक दुष्कर्म किया था। मां को बच्ची ने कई बार बताया तो उसके साथ ही मारपीट करती रही। लड़की ने हिम्मत दिखा चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर पर फोन किया था तो मुकदमा दर्ज हुआ था। 
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने गोहाना शहर थाना क्षेत्र में 12 साल की बच्ची के साथ डेढ़ साल में कई बार दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी रिश्ते के मामा व मां को दोषी करार दिया है। दोषी मामा को अदालत ने उम्रकैद और 70 हजार रुपये जुर्माना व बच्ची की मां को दो साल कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। बच्ची का आरोप था कि जब वह इस बारे में मां को बताती थी तो वह उसकी ही पिटाई करती थी। 

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गोहाना शहर की 12 वर्षीय बच्ची ने 8 अगस्त 2019 को चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर फोन किया था। जिसके बाद चाइल्ड हेल्पलाइन सेवा से सुनीता देवी व रोशनी देवी बच्ची के घर पहुंची थी। दोनों कर्मियों ने बच्ची से पूछताछ की तो उसने बताया था कि उसकी मां रोहतक के गांव की रहने वाली है। उसके ननिहाल में रहने वाले राजेश को उसकी मां ने धर्म भाई बना रखा है।

वह अक्सर उनके घर आता था। बच्ची ने आरोप लगाया था कि करीब डेढ़ साल पहले उसके रिश्ते में मामा ने उसे घर के स्टोर में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया था। बच्ची उस समय पांचवीं कक्षा में पढ़ती थी। आरोपी ने उसके साथ करीब डेढ़ साल तक कई बार गलत काम किया।
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बच्ची जब इस बारे में मां को बताती थी तो वह उसकी ही पिटाई करती थी और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देती थी। लगातार प्रताड़ना से तंग आकर उसने अब मामले से चाइल्ड हेल्पलाइन पर फोन किया था। जिस पर टीम ने आकर पुलिस को बुलाया था।

पुलिस ने बच्ची के बयान पर उसकी मां व मामा के खिलाफ 6 पॉक्सो एक्ट, 506, 120बी के तहत मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस जांच में सामने आया था कि आरोपी उस समय सुनारिया जेल में था। उसे अक्तूबर, 2018 में बच्ची की बड़ी बहन के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर पूछताछ की गई थी। बच्ची की मां को इस मामले में कोर्ट के आदेश पर 8 फरवरी, 2021 को गिरफ्तार किया गया था। 

मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे सुरचि अतरेजा सिंह की अदालत ने आरोपी राजेश व बच्ची की मां को दोषी करार दिया है। अदालत ने राजेश को भादंसं की धारा 376 (एन) में उम्रकैद व 50 हजार रुपये जुर्माना, 323 में एक साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना व 506 में दो साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

इसमें से 50 हजार रुपये पीड़ित बच्ची को देने के आदेश दिए गए हैं। वहीं बच्ची की मां को 21 पॉक्सो एक्ट में छह माह कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना, 323 में एक साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना व 506 में दो साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

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