सुरक्षा गार्ड की हत्या करने वाले को उम्रकैद
अमर उजाला ब्यूरो
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्वनी कुमार की अदालत ने फैक्टरी के सुरक्षा गार्ड की ईंट मारकर हत्या करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। दोषी को उम्रकैद व 9 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी ने सुरक्षा गार्ड की हत्या महज इस बात पर कर दी थी कि उसे फैक्टरी में लगे अनार के पेड़ से फल तोड़ने के लिए रोका गया था।
विदित रहे कि 14 मई 2016 को यूपी के जिला गोरखपुर के गांव खादरा निवासी संग्राम ने थाना राई में शिकायत दी थी कि अज्ञात हमलावर ने उसके पिता जयप्रकाश की हत्या कर दी है। उसका पिता फैक्टरी संख्या 582 में चौकीदार था। उसने बताया था कि फैक्टरी करीब छह साल से बंद पड़ी है। जयप्रकाश का शव छत पर मिला था और उनकी ईंट मारकर हत्या की गई थी। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या व शव को खुर्द-बुर्द करने का मामला दर्ज कर लिया था। पुलिस की जांच में सामने आया था कि मूलरूप से यूपी के जिला चंदौली के गांव अधसर का रहने वाला पंकज पांडेय 13 मई, 2016 की रात को फैक्टरी के पास देखा गया था। जिस पर राई थाना में नियुक्त एसआई रामफल की टीम ने पंकज को शक के आधार पर गांव लिवान के पास से काबू कर लिया था। आरोपी लिवान में किराए पर रहता था। आरोपी ने पुलिस को बताया था कि दो माह पहले वह फैक्टरी में पेड़ पर लगे अनार तोड़ने लिए गया था। जिसे लेकर चौकीदार जयप्रकाश से उसका झगड़ा हो गया था। इसी रंजिश में उसने 13 मई, 2016 की रात को फैक्टरी में घुसकर ईंट मारकर जयप्रकाश की हत्या कर दी थी। केस की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पंकज पांडेय को दोषी करार दिया है। अदालत ने पंकज पांडेय को भादसं की धारा 302 में उम्रकैद व पांच हजार रुपये जुर्माना, धारा 201 में दो साल कैद व दो हजार रुपये जुर्माना तथा 411 में दो साल कैद व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सभी सजा एक साथ चलेंगी। जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।