हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय पाराशर की अदालत ने जेसीबी ऑपरेटर पर चाकू से हमला कर मोबाइल लूट के मामले में सुनवाई करते हुए दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों दोषियों को दस-दस साल कैद व 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
यूपी के जिला जौनपुर के गांव बडोना निवासी सुनील ने तीन मार्च, 2021 को बड़ी औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस को बताया था कि वह जेसीबी ऑपरेटर का काम करता है। उन्होंने बताया था वह फिलहाल बड़ी औद्योगिक क्षेत्र में सीईटीपी में रह रहा है। 2 मार्च, 2021 की रात वह बड़ी स्थित रेलवे यार्ड से काम करके अपने कमरे पर जा रहा था।
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इस बीच लल्हेड़ी गांव की तरफ से आए बाइक सवार दो युवकों ने अपनी गाड़ी उसके पास रोक दी थी। उनमें से एक युवक बाइक से उतरा था और चाकू के बल पर उसका मोबाइल फोन छीन लिया था। विरोध करने पर हमलावर ने उसके सिर पर चाकू की बट से हमला कर दिया था और उसकी कमर पर चाकू से वार कर दिया था।
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इसके बाद हमलावर उसका मोबाइल फोन लेकर बाइक पर मौके से भाग गए थे। राहगीरों ने उसे उपचार के लिए गन्नौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया था। जहां से उसे खानपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया था। परिचितों ने उसे गन्नौर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गांव घसौली निवासी लक्ष्य और सोमनाथ को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश कर दिया था।
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मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे अजय पाराशर की अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने दोनों को भादंसं की धारा 379बी में 10-10 साल की कैद और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।