गांव गढ़ी झिझारा में अगस्त 2016 में हमला किया था। भैंस की खरीद-फरोख्त के रुपये को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हुआ था। दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय पराशर की अदालत ने जानलेवा हमला करने के मामले में सुनवाई के बाद आरोपी दो सगे भाईयों को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषियों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है।
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गांव अहीर माजरा निवासी तेजपाल ने 12 अगस्त, 2016 को गन्नौर थाना पुलिस को बताया था कि वह खेतीबाड़ी करता है। गांव गढ़ी झिझारा निवासी लीला ने करीब दो साल पहले उनके भाई सुभाष से एक लाख 10 हजार रुपये में दो भैंस खरीदी थी। वह 45 हजार रुपये देकर गया था।
उसे उसके भाई के 65 हजार रुपये देने थे। वह उनके पैसे नहीं दे रहा था। बार-बार पैसे मांगने पर 9 अगस्त 2016 को लीला उनके घर आया था। उसने कहा था कि वह दो भैंस लेकर आया है। वह उन्हें देखकर ले सकते हैं। जिससे उनके पैसे पूरे हो जाएंगे।
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इस पर 10 अगस्त, 2016 को वह, उसका भाई सुभाष व धर्मबीर, भतीजा संदीप व उनके गढ़ी झिझारा का उनका परिचित तेजपाल सिंह भी था। जब वह लीला के घर जाकर भैंस देखने की कहने लगे थे तो उसने भैंस व पैसे देने से मना कर दिया था। साथ ही अपने परिवार के सदस्यों को बुलाकर उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था।