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बिल्डर ने आवासीय प्लॉट और स्कूल की जगह पर खोले होटल व बैंक्वेट हॉल, रेजिडेंट्स ने किया विरोध

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डिवाइन सिटी में निर्मित होटल व बैंक्वेट हॉल के बाहर विरोध जताते डिवाइन सिटी के रेजिडेंट्स। संवा? - फोटो : Sonipat
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डिवाइन सिटी में आवासीय प्लॉट और स्कूल के लिए निर्धारित स्थानों पर होटल व बैंक्वेट हॉल खोले जाने पर रेजिडेंट्स ने बुधवार को बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन किया।
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डिवाइन सिटी रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसायटी के सदस्यों ने बताया कि उन्होंने नगर योजनाकार विभाग को करीब एक वर्ष पहले लिखित में शिकायत दी थी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नगर योजनाकार की अनदेखी के चलते बिल्डर ने होटल और बैंक्वेट हॉल खोल दिए। जिसके चलते उन्हें प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
सोसायटी के उप प्रधान कर्म सिंह, दयानंद जागलान, सचिव पवन मलिक, महा सचिव तुषार त्यागी ने बताया कि डिवाइन सिटी में आवासीय प्लॉटों में बिल्डर ने नियमों को दरकिनार कर बैंक्वेट हॉल बना दिया है। एक और जगह जो प्राइमरी स्कूल के लिए निर्धारित की गई थी, उसमें भी बैंक्वेट हॉल के साथ-साथ होटल, स्वीमिंग पूल व रेस्टोरेंट का निर्माण कर रखा है। डिवाइन सिटी में होटल व स्वीमिंग पूल में शराब पीकर लोग सोसायटी में घूमते हैं, जिससे रेजिडेंट्स का घरों से निकलना भी दूभर हो गया है। इसके अलावा बैंक्वेट हॉल में भी हर समय शोर शराबा रहता है, जिससे वहां रह रहे लोगों को परेशानी हो रही है।
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रमेश फौगाट, सोनू पंघाल, धर्म सिंह, सान्या मलिक, रेखा देशवाल, कमला, कविता ने आरोप लगाया कि होटल, रेस्टोरेंट, स्वीमिंग पूल व बैंक्वेट हॉल खोलने के लिए बिल्डर ने किसी तरह की मंजूरी भी नहीं ले रखी है। उन्होंने नगर योजनाकार को वर्ष 2021 में शिकायत दी। एक वर्ष बीत जाने के बावजूद अभी तक शिकायत पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने रोष प्रकट करते हुए कहा कि यदि जल्द ही अवैध निर्माणों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो सीएम विंडो पर इसकी शिकायत करेंगे।
जिला नगर योजनाकार ने चस्पाए नोटिस
आवासीय प्लॉट व स्कूल के लिए निर्धारित की गई जगहों पर अवैध निर्माण होने के संबंध में की गई शिकायत की स्थिति जानने के लिए सोसायटी के पदाधिकारी बुधवार को जिला नगर योजनाकार के पास पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से शिकायत के बारे में अवगत करवाया तो अधिकारियों ने उन्हें बताया कि डिवाइन सिटी में हुए अवैध निर्माण को लेकर नोटिस चस्पा कर दिए हैं। नोटिस में उन्होंने अवैध निर्माणों को हटाने के लिए डिवाइन प्रबंधन को दो दिन का समय दिया है। दो दिन में अवैध निर्माण नहीं हटाए गए तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
डिवाइन सिटी में हुए अवैध निर्माण को लेकर नोटिस चस्पा कर दिए हैं। हाईकोर्ट ने 6 मार्च तक अवैध निर्माण कार्य तोड़ने की कार्रवाई पर रोक लगा रखी है। रोक हटने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। -नरेश कुमार, जिला नगर योजनाकार।
डिवाइन सिटी में लोगों की सुविधा के लिए बैंक्वेट हॉल के साथ-साथ होटल, स्वीमिंग पूल व रेस्टोरेंट का निर्माण कर रखा है। दूसरी ओर डीटीपी की ओर से निर्माण को लेकर नोटिस मिला है, उन नोटिसों का जल्द जवाब दिया जाएगा। सतीश लूथरा, एमडी डिवाइन सिटी
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