सोनीपत। गर्मी में लोग नहरों में नहाते हैं। ऐसे में नहाने वालों के डूबने की आशंका बनी रहती है। जिलाधीश डॉ. मनोज कुमार ने मानव स्वास्थ्य और सुरक्षा को देखते हुए धारा 144 लागू कर नहरों में प्रवेश और स्नान करने पर पाबंदी लगाई है
जिलाधीश ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि एक सप्ताह के अंदर सभी नहरों पर जगह-जगह नोटिस बोर्ड लगवाएं। नोटिस बोर्ड के माध्यम से लोगों को नहरों में नहीं नहाने के प्रति जागरूक करें। नहरों के साथ लगते गांव में मुनादी करवा कर नहरों के किनारों पर नहीं जाने, उसमें स्नान नहीं करने की अपील करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधीश ने कहा कि धारा-144 के आदेश प्रशासन के साथ पुलिस बल या ड्यूटी पर सैन्य कर्मियों, बचाव व खोजबीन कार्य में लगे गोताखोरों पर लागू नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति धारा-144 का उल्लंघन करता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।