सोनीपत। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, हरियाणा की तरफ दी शिकायत के मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चौथी तारीख पर भी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में पेश नहीं हुए। उन्हें मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नेहा गोयल ने व्यक्तिगत रूप से पेश होने को नोटिस दे रखा है।
वीरवार को अदालत में वर्क सस्पेंड होने के चलते प्रॉक्सी काउंसिल पेश हुए। मामले में अब 18 फरवरी, 2026 अगली तारीख लगाई गई है। कार्यकारी अभियंता (एक्सईएन), राई वॉटर सर्विसेज डिविजन, आशीष कौशिक की तरफ से सीजेएम नेहा गोयल की अदालत में 29 जनवरी को शिकायत पत्र दिया गया था।
इसमें 28 जनवरी को सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का हवाला दिया था। वीडियो में अरविंद केजरीवाल की तरफ से हरियाणा सरकार पर यमुना नदी के पानी में जहर मिलाकर दिल्ली भेजने के आरोप थे। जिसमें कहा गया था कि दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने पानी को रोककर संभावित सामूहिक नरसंहार से बचाया था। दिल्ली में पानी की कमी हो गई थी।
शिकायत में कहा था कि इससे यमुना नदी के आसपास रहने वाले लोगों में भारी आक्रोश फैल गया था। अधिकारियों ने लोगों को समझाया था। मामले में सीजेएम ने पहले 17 फरवरी, फिर 20 मार्च, 31 मई की तारीख ली थी। इसमें अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा था। उसके बाद 9 अक्तूबर की तारीख दी गई थी।
वीरवार को आप सुप्रीमो को सीजेएम नेहा गोयल के सामने पेश होने को कहा था। अरविंद केजरीवाल की तरफ से उनके अधिवक्ता कोर्ट में पहुंचे। हालांकि सोनीपत कोर्ट में वर्क सस्पेंड के चलते प्रॉक्सी काउंसिल कोर्ट में पेश हुए। अब मामले में 18 फरवरी, 2026 को सुनवाई की तारीख दी है।