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जाखौली के पूर्व सरपंच ने पंचायत फंड का 30 लाख जमा नहीं कराया, मुकदमा दर्ज

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जाखौली के पूर्व सरपंच ने पंचायत फंड का 30 लाख जमा नहीं कराया, केस दर्ज
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अमर उजाला ब्यूरो
राई। गांव जाखौली के पूर्व सरपंच पर पंचायत फंड की राशि जमा नहीं करवाने पर गबन व धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया है। बीडीपीओ राई की शिकायत पर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूर्व सरपंच वर्तमान में हत्या के मामले में जेल में बंद है।
खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, राई ओमप्रकाश ने पुलिस को लिखे पत्र में बताया कि वर्ष 2010 से 2015 में गांव जाखौली के सरपंच नवीन कुमार थे। उन्हें पंचायत फंड व अन्य स्कीमों के तहत मिली राशि लाखों रुपये की राशि को ब्याज सहित जमा करवाने के आदेश दिए थे, लेकिन राशि को जमा नहीं करवाया गया। पंचायत जाखौली के रिकार्ड अनुसार मैटेरियल की बकाया राशि 18 लाख 24 हजार 268 रुपये थी। जिसका 21 फीसदी ब्याज के साथ वर्ष 2015 से मार्च 2018 तक 12 लाख 20 हजार 569 रुपये बनता है। इस तरह उन पर 30 लाख 44 हजार 837 रुपये बनते हैं। पूर्व सरपंच ने इस राशि को जमा नहीं करवाया। जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मामले के जांच अधिकारी रमेश कुमार ने बताया कि बीडीपीओ के पत्र के आधार पर पूर्व सरपंच के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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विदित रहे कि गांव जाखौली का पूर्व सरपंच नवीन फिलहाल हत्या के मामले में जेल में बंद हैं। गांव में होली के दिन हुई हत्या के मामले में उनके साथ कई आरोपी जेल में बंद है। वारदात मार्च, 2016 में हुई थी। फिलहाल हत्या का मामला कोर्ट में विचाराधीन है।
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वर्जन
गांव जाखौली के पूर्व सरपंच के खिलाफ बीडीपीओ की तरफ से शिकायत मिली थी। जिस पर मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है।
कुलदीप देशवाल, थाना प्रभारी, राई।
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