सिरसा। कोरोना संक्रमण फैलाव को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने सिरसा सहित प्रदेश के 9 जिलों में वीकेंड लॉकडाउन लागू करने के आदेश जारी किए हैं। जिले में लॉकडाउन शुक्रवार 30 अप्रैल को रात्रि 10 बजे से प्रभावी होगा जो 3 मई सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा।
दो दिन लॉकडाउन की सूचना मिलते ही देर शाम को सिरसा के रेहड़ियों पर सब्जी खरीदने के लिए ग्राहकों की भीड़ लग गई। रेहड़ी संचालक रामपाल ने बताया कि शाम सात बजे ग्राहक न आने के कारण घर जाने की तैयारी कर लेते थे। लॉक डाउन की सूचना आने के बाद रात आठ बजे के बाद भी महिलाएं सब्जी खरीदने के लिए रेहड़ी पर आ रही थी।
इस दौरान आवश्यक सेवाओं के वाहनों, स्वास्थ्य कर्मियों, ड्यूटी पर तैनात नगर निकाय कर्मियों, ड्यूटी मजिस्ट्रेट, पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, बिजली, अग्निशमन, मान्यता प्राप्त पत्रकार सहित कोविड-19 ड्यूटी में तैनात कर्मियों को छूट रहेगी, लेकिन उन्हें अपना पहचान पत्र साथ रखना होगा। वहीं, परीक्षा और परीक्षा केंद्रों की मूवमेंट जारी रहेगी।
उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन लागू करने के आदेश दिए हैं, जिसके तहत जिला में इन आदेश के तहत कोई भी नागरिक अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। वाहनों के आवागमन व पैदल नागरिक सार्वजनिक स्थलों पर घूमने पर पाबंदी रहेगी। उपायुक्त ने बताया कि अस्पताल, पशु अस्पताल, मेडिकल संस्थान, सरकारी व प्राइवेट डिस्पेंसरी, केमिस्ट शॉप, मेडिकल उपकरण शॉप, जन औषधि केंद्र, लैबोरट्री, रिसर्च लैब, एंबुलेंस, नर्सिंग होम लगातार क्रियांवित रहेंगे। टेली कम्यूनिकेशन, इंटरनेट सर्विस, ब्रॉडकास्टिंग, एटीएम, पेट्रोल पंप, एलपीजी, पावर जनरेशन, जरूरी सेवाओं की डिलिवरी, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस, किसान और किसान-मजदूरों को खेत में काम करने की छूट रहेगी।
रेस्टोरेंट केवल होम डिलिवरी के लिए खुलेंगे
उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट केवल होम डिलिवरी के लिए खुले रहेंगे। राज्य और राज्य के बाहर खेती से जुड़े हुए मशीन जैसे कंबाइन व अन्य कृषि यंत्र चल सकेंगे। एयरपोर्ट व रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर जाने के लिए नागरिकों को छूट रहेगी। उन्होंने बताया कि जिला मैजिस्ट्रेट की परमिशन से ही शादी समारोह किया जा सकेगा, जिसमें इंडोर में 30 और आउटडोर में 50 लोगों के शामिल होने की छूट रहेगी। औद्योगिक क्षेत्रों के मजदूरों और कर्मचारियों के पास के लिए उन्हें सरल हरियाणा पोर्टल पर अप्लाई करना अनिवार्य है। आदेशों की अवहेलना करने वाले नागरिकों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।