सिरसा। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को छीना-झपटी की वारदात को अंजाम देने के दाेषियों वार्ड 4 निवासी गुरतेज सिंह उर्फ तेजा व निवासी 2 मंडी कालांवाली निवासी संदीप कुमार उर्फ दीपक को 7-7 साल की कैद व 25-25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
एक जून 2024 को पीड़ित व्यक्ति हरि विष्णु कॉलोनी सिरसा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी पत्नी दो बच्चों सहित मोटरसाइकिल पर सवार होकर आईटीआई रोड पर स्थित एक मंदिर में गई हुई थी। पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि जब उसकी पत्नी व बच्चे श्याम करीब 8:30 बजे घर की तरफ वापस आ रहे थे तो पीछे से कार सवार दो युवक आए और एक युवक ने नीचे उतरकर मोटरसाइकिल पर सवार उसकी पत्नी के गले से सोने की चेन छीन कर मौका से फरार हो गए थे।
पुलिस अधीक्षक दीपक सहारन ने बताया कि पीड़ित व्यक्ति की शिकायत के आधार पर थाना शहर सिरसा में छीना-झपटी के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। जांच के दौरान शहर थाना की जेजे कॉलोनी पुलिस चौकी ने महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को काबू कर अदालत में पेश कर दिया था । उन्होंने बताया कि शहर थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ लगातार मजबूत पैरवी कर आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य/सबूत जुटाए। इसके आधार पर न्यायाधीश नितिन ने मामले की सुनवाई करते हुए दोषी को सजा सुनाई है। संवाद