सिरसा। युवक पर चाकू से जानलेवा हमला करने के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। न्यायालय की ओर से दोषियों की सजा का फैसला 19 फरवरी को सुनाया जाएगा। दोषी करार दिए गए आरोपियों के खिलाफ शहर थाना डबवाली में मार्च 2022 में अभियोग दर्ज किया गया था।
मामले के अनुसार, मंडी डबवाली के वार्ड छह निवासी संजय 8 मार्च 2022 को शाम 5 बजे बाइक पर सवार होकर मोबाइल की दुकान पर जा रहा था। इसी दौरान अरुण कुमार उर्फ हन्नी व अजय कुमार निवासी मंडी डबवाली ने उसका रास्ता रोक लिया और उसपर चाकू से हमला कर दिया।
संजय के सीने में चाकू लगने से वह जोर से चिल्लाया तो उसकी आवाज सुनकर उसकी मां हरपाल कौर व पिता सुखदेव सिंह मौके पर पहुंच गए। दोनों ने मिलकर संजय का बचाव किया।
इसके बाद हमलावर अरुण कुमार व अजय कुमार धमकी देकर फरार हो गया। मां-बाप ने गंभीर रूप से घायल संजय को सरकारी अस्पताल पहुंचाया। यहां डॉक्टरों ने उसकी हालत नाजुक होते देख उसे अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफर दिया। शहर थाना डबवाली पुलिस ने हरपाल कौर का बयान दर्ज कर अरुण व अजय के खिलाफ अभियोग दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश नवजीत क्लेयर ने अरुण व अजय को दोषी करार देकर सजा का फैसला 19 फरवरी तक सुरक्षित रख लिया।