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रिटायर्ड कर्मचारी की बढ़ी पेंशन ना देने पर कोर्ट ने उठवाई रोडवेज महाप्रबंधक की गाड़ी, वेतन भी रोकने के आदेश

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सिरसा। रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारी की पेंशन संशोधन के बावजूद बकाया राशि का भुगतान नहीं किया। इस पर कर्मचारी ने कोर्ट में केस दायर किया। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने रोडवेज महाप्रबंधक की गाड़ियां अटैच करने के आदेश दिए। लेकिन कोर्ट में हाजिर ना होने और न्यायालय की अवमानना करने पर शुक्रवार को न्यायालय ने एक गाड़ी उठवा ली। साथ ही महाप्रबंधक का वेतन रोकने के भी आदेश जारी किए।
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हरियाणा रोडवेज में वर्ष 1979 में हेल्पर्स मैकेनिक के पद पर भर्ती हुए नरेश कुमार ने बताया कि वह वर्ष 2016 में मैकेनिक के पद से सेवानिवृत्त हो गए थे। उनके बाद हरियाणा रोडवेज में हेल्पर्स मैकेनिक के पद पर भर्ती हुए और उनके बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को उनसे अधिक पेंशन दी जा रही थी। जबकि वह उनसे सीनियर थे। इसी मामले को लेकर वह वर्ष 2017 में जिला न्यायालय की शरण में गए। वर्ष 2019 में न्यायालय ने उनके हक में फैसला सुना दिया था। लेकिन इसके बाद भी रोडवेज की ओर से उन्हें बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान नहीं किया। इस पर उसने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान रोडवेज महाप्रबंधक की दो गाड़ियों को अटैच करने के आदेश दिए। लेकिन इसके बावजूद ना तो बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान किया और ना ही गाड़ियां अटैच हो पाई। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान रोडवेज महाप्रबंधक को भी तलब किया गया लेकिन वे नहीं आए। इस पर न्यायाधीश ने रोडवेज महाप्रबंधक की दोनों गाड़ियां उठवाने के आदेश दिए। मौके पर गई टीम को एक गाड़ी मिली और उसे वे उठा लाए जबकि दूसरी गाड़ी नहीं मिली। इतना ही नहीं न्यायालय ने शुक्रवार को रोडवेज महाप्रबंधक का वेतन रोकने के भी आदेश जारी किए हैं।
करीब 18 लाख रुपये बनती है अतिरिक्त पेंशन राशि
वर्ष 2017 में सेवानिवृत्त होने के बाद मैकेनिक ने जिला न्यायालय में केस दर्ज किया था। सुनवाई में मैकेनिक केस जीत गया। जिसके बाद अब तक रोडवेज की ओर से कर्मचारी को करीब 18 लाख की पेंशन राशि मैकेनिक को देनी है। लेकिन रोडवेज की ओर से राशि का भुगतान न किए जाने के कारण न्यायालय ने महाप्रबंधक की कार को जब्त कर लिया है।
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रोडवेज के सेवानिवृत्त कर्मचारी की ओर से न्यायालय में केस दर्ज किया गया था। इसके बाद कोर्ट ने रोडवेज की दोनों गाड़ियों को अटैच किया है। मामले की जानकारी मुख्यालय को दी गई है।
-केआर कौशल, रोडवेज महाप्रबंधक, डिपो सिरसा
कर्मचारी को बढ़ी पेंशन का भुगतान रोडवेज की ओर से नहीं किया गया। इस पर हमने कोर्ट में याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान रोडवेज महाप्रबंधक की दोनों गाड़ियां अटैच करते हुए जब्त करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा रोडवेज महाप्रबंधक का वेतन रोकने के भी आदेश जारी हुए हैं।
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- पवन मेहता, वकील।
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