पत्नी के दोस्त की हत्या करने के आरोप में अतिरिक्त सेशन जज डॉ. चंद्रहास की अदालत ने महिला के पति इंद्राज उर्फ छल्लू व मामा बीरूनाथ को दोषी ठहराया है। अदालत ने दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा ना करने पर दोषियों को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
रोड़ी गांव के गगनदीप शर्मा ने 6 नवंबर 2017 को रोडी थाने में शिकायत दर्ज करवाई कि वह रोड़ी बस स्टैंड पर रेडीमेड कपड़ों की दुकान करता है। उसने व उसके छोटे भाई भीम शर्मा ने परिवार के साथ पांच नवंबर 2017 की रात को खाना खाया। खाना खाने के बाद भीम शर्मा कहने लगा कि वह दूसरे घर में जाकर सो जाता है। अगले दिन सुबह उन्हें प्रगट सिंह निवासी रोहन ने सूचना दी कि भीम कालांवाली रोहन रोड पर पाइप फैक्टरी के पास गंभीर हालत में पड़ा है। वह अपने ताया के बेटे राजपाल शर्मा, चचेरे भाई विक्की शर्मा के साथ घटनास्थल पर पहुंचा। जिस समय हम वहां पर पहुंचे तो भीम की सांसे चल रही थी। लेकिन उसके सिर व शरीर पर चोटों के गहरे निशान थे। भीम को इलाज के लिए ले जा रहे थे तो उसने रास्ते में ही दाम तोड़ दिया। गगनदीप शर्मा ने पुलिस को बताया कि उसके भाई के रोहन गांव की झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाली एक महिला के साथ दोस्ती थी। पुलिस ने जांच में जब महिला से पूछताछ की तो उसने भीम के साथ पिछले दो तीन साल से अपनी दोस्ती की बात स्वीकार की। जांच में पुलिस ने महिला के पति इंद्राज से पूछताछ की तो उसने अपना अपराध स्वीकार करते हुए कहा कि उसकी पत्नी के साथ भीम शर्मा की दोस्ती थी। पांच नवंबर 2017 की रात को हम अपनी झुग्गियों में बैठे थे। मेरे पास मेरी पत्नी का मामा बीरू नाथ भी आया हुआ था। रात को भीम उनके पास उनकी झुग्गियों में आ गया। हमने भीम को वहां से जाने के लिए कहा। एक बार तो वह चला गया। लेकिन कुछ समय बाद फिर से भीम आ गया। तब हमने भीम की पिटाई कर दी। वह भागने लगा तो उसके सिर पर गंधाला मारकर उसे गिरा दिया। भीम बेहोश हो गया। तब हम उसे मरा समझकर उसे सड़क पर पाइप फैक्टरी के पास फेंक दिया, ताकि रात को वाहन उसके शरीर से गुजर जाए तो यह मामला एक्सीडेंट का लगे। पुलिस ने आरोपियों से हत्या में प्रयोग की गई गंधाला व ईंट भी बरामद कर ली थी। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर इंद्राज व बीरू नाथ को शुक्रवार को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों को दस हजार रुपये जुर्माना किया। जुर्माना अदा करने पर एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।