सिरसा। अपहरण कर डंडों से हमला करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने 6 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 5 साल कैद 26 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दो माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामले के अनुसार नोहर राजस्थान निवासी हनुमान की 20 मार्च 2013 को सुनील गोदारा निवासी लाखासर के साथ बातचीत हुई। इस दौरान दोनों में गाली-गालौज हो गई। इसके बाद हनुमान अपने दोस्त दान सिंह के साथ पार्क में चला गया। यहां पर सुनील गोदारा, विनोद कुमार निवासी फेफाना, संजय कुमार निवासी गांव जमाल सिरसा, अंकित निवासी गांव बरासरी सिरसा, सोनू राजपूत निवासी नोहर व सादमशाह निवासी नोहर ने उस पर डंडों से हमला कर दिया।
घरवाले घायल हनुमान को उपचार के लिए सिरसा के नीरज चौधरी अस्पताल में ले आए। 21 मार्च 2013 को की शाम को अस्पताल के कमरे में एक लड़का आया और हनुमान से कहा कि तुम्हें नीचे बुला रहे हैं। हनुमान अस्पताल के गेट के बाहर आया तो सुनील गोदारा व उसके 5 साथियों ने उसे जबरदस्ती गाड़ी में डाल कर सुनसान जगह पर ले गए। इसके बाद उक्त लोगों ने उस पर डंडों से हमला कर दिया।
घायल को एंबुलेंस में डालकर फरार हो गए थे
इसके बाद हमलावरों ने एंबुलेंस को बुलाया और उसे एंबुलेंस में डालकर फरार हो गए। एंबुलेंस चालक हनुमान को सिविल अस्पताल में ले आया। शहर थाना पुलिस ने हनुमान का बयान दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। 10 साल 8 माह व 12 दिन इस मामले की सुनवाई न्यायालय में चली। वीरवार को इस मामले में फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने आरोपी सुनील गोदारा, विनोद कुमार निवासी फेफाना, संजय कुमार निवासी गांव जमाल सिरसा, अंकित निवासी गांव बरासरी सिरसा, सोनू राजपूत निवासी नोहर व सादमशाह निवासी नोहर को दोषी करार देते हुए 5 साल कैद की सजा सुना दी। दोषी सुनील गोदारा पर 40 आपराधिक केस दर्ज हैं। उसका माफिया गिरोह है। यह माफिया जबरन रुपये वसूलने का काम करता है। न्यायाधीश ने पीड़ित हनुमान को एक लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।