सिरसा। छोटे भाई के सिर पर रॉड मारकर हत्या करने के मामले में आरोपी बड़े भाई को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने बुधवार को दोषी करार दिया। न्यायालय ने सजा का फैसला 22 दिसंबर तक सुरक्षित रखा है। इस दिन न्यायालय दोषी को सजा सुनाएगा।
मामले में थाना बड़ागुढ़ा पुलिस ने सितंबर 2018 को अभियोग दर्ज किया था। मामले के अनुसार गांव रघुआना निवासी सुखराज खेतीबाड़ी करता था। 20 सितंबर 2018 को उसका बड़ा भाई बलराज रात को शराब पीकर घर आया। बलराज ने सुखराज से पूछा मां कहा है, सुखराज ने कहा मां यही पर ही है। इसके बाद दोनों में कहासुनी हो गई। बलराज ने लोहे की रॉड से सुखराज के सिर पर वार किया। इससे सुखराज बेसुध होकर नीचे गिर गया। सुखराज की पत्नी पूनम ने शोर मचाया तो सुखराज की मां सरस्वती व पड़ोस के लोग उसे बचाने के लिए आए। इसके बाद बलराज रॉड लेकर भाग गया था। ग्रामीणों ने सुखराज को सिरसा के सिविल हॉस्पिटल पहुंचाया। यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। थाना बड़ागुढ़ा पुलिस ने सुखराज की पत्नी पूनम का बयान दर्ज करके आरोपी बलराज के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने बलराज को हत्या करने का दोषी करार देकर सजा का फैसला 22 दिसंबर तक सुरक्षित रख लिया।