सिरसा। एसएमएएम और एनएफएसएम स्कीम के तहत कृषि यंत्रों की खरीद पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग व्यक्तिगत श्रेणी के किसानों को 40 से 50 फीसदी तक अनुदान दे रहा है।
उप निदेशक कृषि डॉ. सुखदेव सिंह ने बताया कि 29 प्रकार के कृषि यंत्र खरीदने पर लाभ देय है। इसमें बैटरी, इलेक्ट्रिक, सौर संचालित पावर वीडर, सेल्फ प्रोपेल्ड मल्टी टूल बार, स्वचालित उच्च क्लीयरेंस बूम स्प्रेयर, लोडर, भूसा कटर, उच्च क्षमता वाला चारा काटने वाला यंत्र, ट्रैक्टर चालित साइलेज पैकिंग मशीन शामिल है। कृषि यंत्र लेने के इच्छुक किसान कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की वेबसाइट www.agriharyana.gov.in पर 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
सहायक कृषि अभियंता विजय कुमार ने बताया कि जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी आवेदकों में से नाम का ड्राॅ निकालेगी। इसमें आवेदक का चयन होने पर ही अनुदान मिलेगा। इस योजना के तहत खरीदा गया कृषि यंत्र पांच वर्षों तक नहीं बेचा जा सकेगा। किसान के नाम राज्य में रजिस्टर्ड ट्रैक्टर की वैध आरसी होनी चाहिए। व्यक्तिगत किसान अधिकतम दो कृषि यंत्रों के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक आवेदक को पहली खरीद के तीन साल बाद ही दोबारा अनुदान देय होगा।
केवल लघु व सीमांत किसान के नाम जमीन की पटवारी रिपोर्ट, किसान का बैंक खाता, आधार कार्ड, पैन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, स्वयं घोषणा पत्र, मेरी फसल मेरा ब्योरा (खरीफ रबी 2023) के पंजीकरण की कॉपी, एससी से संबंधित किसानों के अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र आदि प्रपत्र सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में जमा करवाने होंगे। उप निदेशक कृषि एवं सहायक कृषि अभियंता सिरसा कार्यालय में संपर्क कर अधिक जानकारी ली जा सकती है।