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नशीली दवाईयों के तस्कर को दस साल कैद

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अमर उजाला ब्यूरो
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सिरसा।
नशे की दवा की तस्करी करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी तस्कर को दोषी करार देते हुए दस साल कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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मामले के अनुसार शहर थाना पुलिस 17 अप्रैल 2015 को गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने रानियां रोड निवासी सुरेंद्र छिंदा को नशीली दवाइयों सहित काबू किया। पुलिस ने उसके खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया। शुक्रवार को इस मामले का निपटारा करते हुए एडीजे मुनीष कुमार ने सुरेंद्र उर्फ छिंदा को दोषी करार देते हुए दस साल कैद की सजा सुना दी। वहीं, मादक पदार्थ तस्करी के एक अन्य मामले में एडीजे मुनीष कुमार की अदालत ने गांव कुस्सर निवासी अशोक कुमार को एक साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश केपी सिंह की अदालत ने चूरापोस्त तस्करी करने वाले पंजाब के सरदूलगढ़ निवासी रोहित व हरिंद्र सिंह को दो-दो साल कैद की सजा व तीन-तीन हजार रुपये जुर्माना किया है। रोड़ी थाना पुलिस ने दोनों तस्करों को सितंबर 2015 की दोपहर 20 किलोग्राम चूरापोस्त सहित गिरफ्तार किया था।
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