हरियाणा के सिरसा में 9 किलोग्राम अफीम तस्करी के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी सप्लायर मोहम्मद इकबाल को 10 साल कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। दोषी मोहम्मद इकबाल राजस्थान की परबतसर जेल में कैद है और वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय के समक्ष पेश हुआ।
उसने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह से कहा कि वह पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में अपील दायर करना चाहता है। वह एक गरीब व्यक्ति है, इसलिए कानूनी सहायता परामर्शदाता चाहता है। इसके बाद न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सह जिला सचिव को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए ताकि दोषी मोहम्मद इकबाल को कानूनी सहायता मिल सके।
इस मामले में मुख्य आरोपी तस्कर रमेश कुमार व हरदीप को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय पहले ही दोषी करार देकर 10-10 साल कैद की सजा सुना चुका है। सप्लायर मोहम्मद इकबाल इस मामले में भगौड़ा घोषित हो गया था।
मामले के अनुसार 20 जनवरी 2015 को ओढां थाना पुलिस इलाके में गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने एक कार को रुकवाया। कार मेें तीन लोग सवार थे। पुलिस ने कार की तलाशी ली तो 9 किलोग्राम अफीम बरामद हुई। पूछताछ के दौरान कार में सवार लोगों की पहचान हरदीप सिंह निवासी गांव गंगा व रेशम सिंह निवासी साहुवाला प्रथम के रूप में हुई।
दोनों ने पूछताछ में बताया कि वह ये अफीम मोहम्मद इकबाल निवासी भिलवाड़ा राजस्थान से खरीदकर लाए थे। इसके बाद पुलिस ने मुख्य तस्कर रमेश सिंह व हरदीप और सप्लायर मोहम्मद इकबाल के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया।