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अदालत ने हमलावरों को दो साल कैद की सजा सुनाई

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सिरसा। एक ग्रामीण पर हमला करने के मामले में अदालत ने दो अभियुक्तों साधु और कुलविंद्र सिंह को दो साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्तों पर 1500 रुपये अर्थदंड भी लगाया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ कालांवाली थाना पुलिस ने सितंबर 2017 में अभियोग दर्ज किया था।
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गांव गदराना निवासी मंदर सिंह 12 सितंबर 2017 को रात करीब आठ बजे गांव स्थित ठेके से शराब की बोतल लेकर अपने घर जा रहा था। रास्ते में साधु और कुलविंद्र सिंह ने उसका रास्ता रोक लिया। दोनों के हाथों में लाठी थी। इसके बाद दोनों ने उस पर हमला कर दिया। शोर मचाने पर हमलावर भाग गए। ग्रामीणों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। घटना की सूचना मिलने पर कालांवाली पुलिस अस्पताल पहुंची और घायल मंदर सिंह का बयान दर्ज करके आरोपी साधु व कुलविंद्र सिंह के खिलाफ धारा 341,323 व 325 के तहत केस दर्ज कर लिया। इस मामले का निपटारा करते हुए न्यायिक दंडाधिकारी अमनदीप कुमार ने साधु व कुलविंद्र सिंह को दोषी करार देकर 2-2 साल कैद की सजा सुना दी।
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