ऐलनाबाद। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) क्षेत्रीय कार्यालय सिरसा की शिकायत पर ऐलनाबाद थाना पुलिस ने एक किसान के खिलाफ पराली जलाने का मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई जिला प्रशासन के आदेशों और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों के तहत की गई है।
26 अक्तूबर को ऐलनाबाद क्षेत्र में 16 कनाल भूमि पर पराली जलाने की सूचना हरसेक एप के माध्यम से प्राप्त हुई थी। जांच के दौरान मौके पर पहुंचे एएस अमित बेनीवाल, पटवारी हिमांशु शर्मा, ग्राम सचिव विनोद कुमार और सरपंच गुरविंदर कौर ने घटना की पुष्टि की।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एसडीओ अधिकारी डॉ. रुचि उराणा ने बताया कि पराली जलाना एनजीटी के आदेशों और बीएनएस 2023 की धारा 163 के तहत पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके बावजूद किसान राजपाल पुत्र सोहन लाल निवासी ऐलनाबाद की ओर से मुरबा नंबर 95/117 और 95/114 में पराली जलाई गई। इस पर एचएसपीसीबी की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया।
डॉ. रुचि उराणा ने किसानों से अपील की है कि वे पराली जलाने से बचें और इसके प्रबंधन के वैकल्पिक उपाय अपनाएं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण में सभी की भागीदारी आवश्यक है, अन्यथा कानूनी कार्रवाई से बचा नहीं जा सकेगा।