हरियाणा की जेलों में बंद जघन्य अपराधों में सजा झेल रहे अपराधियों की सजा में से कुछ की सजा बढ़ाई जाएगी। यह वे कैदी हैं जिन्होंने बर्बर अपराध किए हैं और जेलों में रहकर भी उनके आचरण उचित नहीं है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गृह विभाग के साथ हुई बैठक में यह फैसला लिया जा चुका है।
कमेटी की बैठक में करीब 100 से ऐसे मामले आए थे। जिनमें ऐसे कैदियों की सजा बढ़ाने की सिफारिश की गई थी। सभी मामलों पर विचार करने के बाद पंद्रह से बीस ऐसे मामलों में कैदियों की सजा 14 साल से अधिक करने की सिफारिश की गई है।
जिन कैदियों की सजा बढ़ाई गई है, यह वे कैदी हैं जो जेल में झगड़ा करते हैं। पैरोल पर रिहा होकर वापस नहीं आते हैं। जेल में रहकर मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं और अपराध को अंजाम दे रहे हैं।
हीनियस क्राइम (जघन्य अपराध) की श्रेणी:
एक से अधिक हत्या
बर्बरता के साथ की गई हत्या
नाबालिग के साथ किया गया दुराचार
नाबालिग के साथ दुराचार के बाद हत्या
फिरौती के लिए किया गया अपहरण
अपहरण के बाद की गई हत्या
जहरखुरानी के कारण हुई मृत्यु
हमने ऐसे पंद्रह से 20 फीसदी मामलों में 14 साल से अधिक सजा बढ़ाने का प्रावधान किया है। कमेटी की बैठक में इस बात की मंजूरी मिल गई है।
- पीके गुप्ता, होम सेक्रेट्री हरियाणा।