रोहतक। तीन साल पहले स्कूल जा रही छात्रा के साथ अभद्र व्यवहार करने के मामले में अदालत ने दोषी तेज कॉलोनी के युवक अरुण को एक साल कैद व एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। तीन साल से कम सजा के चलते दोषी को अदालत से जमानत मिल गई। दोषी तीन माह की सजा न्यायिक हिरासत के चलते काट चुका है। अब उसे नौ माह की सजा भुगतनी होगी।
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक सितंबर 2019 में एक युवती ने पुरानी सब्जी मंडी थाने में शिकायत दी थी कि वह स्कूल जा रही थी। रास्ते में एक लड़का आया और उसके साथ अभद्र व्यवहार करने लगा। उसने विरोध किया तो गाली-गलौज करने लगा। युवक पहले भी उसके साथ ऐसी हरकत कर चुका है। उस समय वह तो स्कूल चली गई, लेकिन आरोपी ने उसके पिता को भी धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी तेज कॉलोनी निवासी अरुण को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से आरोपी के खिलाफ जिला अदालत में केस की सुनवाई चल रही थी। शुक्रवार को कोर्ट ने एक साल की कैद व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।