संवाद न्यूज एजेंसी
रोहतक। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 13 अगस्त को स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी को सेवा में कोताही का दोषी पाया। आयोग ने बीमा दावा गलत तरीके से खारिज करने पर यह आदेश दिया।
आयोग ने कंपनी को अजमेर सिंह को इलाज खर्च के 1,67,808 रुपये, 9 फीसदी वार्षिक ब्याज और अतिरिक्त 10,000 रुपये अदा करने का निर्देश दिया। अजमेर सिंह ने तीन लाख रुपये की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। वर्ष 2022 में इस्केमिक अटैक और गिलां-बारे सिंड्रोम के इलाज के लिए वे अस्पताल में भर्ती हुए थे।
बीमा कंपनी ने क्लेम खारिज किया। उनका कहना था कि मरीज को 2006 से दिल की बीमारी थी और पुराने दस्तावेज जमा नहीं किए गए। हालांकि, सुनवाई में आयोग ने पाया कि कंपनी 2006 की बीमारी का ठोस चिकित्सकीय प्रमाण नहीं दे पाई। आयोग ने पुराने संदेह रिकॉर्ड पर क्लेम खारिज करना गलत माना और कंपनी को एक महीने के भीतर आदेश का पालन करने को कहा।