नगर निगम के संयुक्त आयुक्त सुरेश कुमार ने कहा कि दुकानदारों के हित में मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना शुरू की गई है। इसके तहत नगर निगम, नगर पालिका की बीस साल से किराए, लीज व तहबाजारी पर दुकान लेने वालों को मालिकाना (मिलकियत) हक दिया जाएगा, लेकिन दुकानदार इसके लिए आवेदन करने में जल्दबाजी न करें। पोर्टल 17 सप्ताह तक चलेगा। वह योजना के संबंध में विकास भवन में दुकानदारों के लिए आयोजित प्रशिक्षण शिविर को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि ऐसे दुकानदार पोर्टल पर आवेदन करते समय सभी दस्तावेज संलग्न करें। जल्दबाजी न करें, दुकान की मिलकियत से संबंधित सभी सुबूत जुटाने के बाद ही नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) से आवेदन करें। इसके लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य है। दुकानदार हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किए गए पोर्टल http://ulbshops.ulbharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उनकी सहायता के लिए मानसरोवर पार्क के पास स्थित निगम की भूमि शाखा में हेल्पडेस्क भी स्थापित किया गया है। प्रदेश भर में ऐसी 16,400 दुकानों का मालिकाना हक दिया जाएगा। प्रत्येक सप्ताह पोर्टल पर एक हजार आवेदन पूरे होते ही यह बंद हो जाएगा, फिर अगले सोमवार से फिर शुरू होगा। उन्होंने कहा कि आवेदन के एक माह तक दावे व आपत्तियां दर्ज की जाएंगी। इसके बाद आवेदनों की ऑनलाइन जांच होगी। आवेदक को सभी जरूरी संदेश पोर्टल पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ई-मेल के माध्यम से भेजे जाएंगे। इसलिए आवेदक पोर्टल पर आवेदन के समय यह जानकारी जरूर दर्ज करवाएं। निगम अधिकारियों ने दुकानदारों की कई समस्याओं का भी समाधान किया। स्क्रीन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी समझाई गई।