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प्रॉपर्टी टैक्स : गलत सर्वे पर निगम आयुक्त सख्त, कंपनी के अधिकारियों को किया तलब

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रोहतक। प्रॉपर्टी टैक्स के गलत सर्वे से पर निगम आयुक्त के तेवर सख्त हो गए हैं। उन्होंने शुक्रवार को कैनाल रेस्ट हाउस में अधीनस्थों, पार्षदों और कंपनी प्रबंधक के साथ बैठक की। निगम आयुक्त ने सख्त लहजे में कंपनी के आला अधिकारियों को हर हाल में 29 मार्च को निगम हाउस की मीटिंग में जवाब देने के लिए तलब किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि गलत सर्वे से जहां निगम की छवि खराब हो रही है वहीं लोग प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं।
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डिप्टी मेयर अनिल कुमार, पार्षद प्रतिनिधि सूरजमल किलोई, पार्षद सुरेश किराड़ आदि पार्षदों ने संयुक्त रूप से निगम आयुक्त को बताया कि 90 फीसदी से ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स का सर्वे गलत हुआ है। किसी का रकबा गलत है तो घर व्यावसायिक बना दिया है। स्वामी का नाम बदल दिया है तो किसी का मकान नंबर। इससे निगम की छवि खराब हो रही है। कंपनी की गलती का खामियाजा जनता भुगत रही है। हाउस की मीटिंग में सर्वे कंपनी के खिलाफ सख्त कदम उठाया जाए। इस पर आयुक्त डॉ. नरहरि बांगड़ ने शुक्रवार की शाम को बैठक की। इसमें संयुक्त नगर आयुक्त सुरेश कुमार, डिप्टी मेयर अनिल कुमार, पार्षद प्रतिनिधि सूरजमल किलोई, पार्षद कृष्ण सहरावत, पार्षद सुरेश किराड़, पार्षद सुनील, पार्षद आदेश सक्सेना, पार्षद अमित बंसल, जेडटीओ-प्रथम अशोक कुमार, जेडटीओ-दो अंकित गुलिया व सर्वे कंपनी के प्रबंधक अमित गुप्ता आदि मौजूद रहे। निगम आयुक्त ने कहा कि सर्वे गलत होने की वजह से जनता को परेशान होना पड़ रहा है, जो उचित नहीं है। निगम आयुक्त ने कंपनी के उच्चाधिकारियों से कहा कि वह 29 मार्च को हाउस की मीटिंग में जवाब देने के लिए उपस्थित हों।
पार्षद बोले-परेशान लोगों ने फाड़े नोटिस
पार्षदों ने 90 फीसदी से ज्यादा सर्वे गलत होने की बात कही तो कंपनी ने बताया कि उनके पास अभी तक सात हजार ही शिकायत आई हैं। यह मामले किसी के भी गले नहीं उतरा। पार्षदों ने कहा कि कंपनी अधिकारी गलत बोल रहे हैं। हो सकता है कि कंपनी कर्मियों ने शिकायत ही दर्ज नहीं की है। पार्षदों ने बताया कि परेशान लोगों ने सर्वे नोटिस फाड़कर फेंक दिए हैं।
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नगर निगम लगाएगा 27 व 28 मार्च को शिविर
निगम आयुक्त ने बताया कि जन सुविधा के लिए 27 मार्च को आंबेडकर पार्क झज्जर चुंगी व 28 को सुनारिया चौक सामुदायिक केंद्र पर सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक शिविर लगेंगे। इनमें प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित शिकायत की सुनवाई होगी। इनमें वार्ड नं. 21 और सटे एरिया की शिकायत व आपत्तियों का निपटारा होगा। संपत्ति कर जमा कराया जाएगा। एकमुश्त जमा कराने पर चालू वित्त वर्ष 2021-22 के टैक्स में 25 फीसदी व वर्ष 2010-11 से 2020-21 तक के ब्याज पर शत-प्रतिशत की छूट मिलेगी।
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