राम रहीम को लेकर हाईकोर्ट के फैसले से रोहतक पुलिस व जेल प्रशासन ने राहत की सांस ली है। क्योंकि अब पंजाब की फरीदकोट पुलिस सुनारिया जेल में ही आकर पूछताछ कर सकती है। जबकि पहले फरीदकोट कोर्ट ने राम रहीम को प्रोडक्शन वारंट पर 29 अक्तूबर को अदालत में पेश करने के आदेश जारी किए थे। आदेशों पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।
पंजाब में बेअदबी का मामला चल रहा था, जिसकी पंजाब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। पंजाब पुलिस की अर्जी पर फरीदकोट की अदालत ने प्रोडक्शन वारंट जारी किए थे। इससे जिला प्रशासन के सामने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समस्या खड़ी हो गई थी। क्योंकि 2017 में पंचकूला में हिंसा के बाद से सुनारिया जेल में बंद राम रहीम की वीडियो कांफ्रेंसिंग से ही सीबीआई कोर्ट में पेशी होती रही है। केवल स्वास्थ्य जांच के लिए ही राम रहीम को पीजीआई रोहतक, गुरुग्राम व दिल्ली एम्स में ले जाया जाता रहा है। वीरवार को हाईकोर्ट के फैसले से पहले जिला पुलिस, जेल प्रशासन व खुफिया विभाग सक्रिय रहा। हर किसी की हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर नजर थी। देर शाम हाईकोर्ट का फैसला आया कि राम रहीम से सुनारिया जेल में ही पंजाब पुलिस पूछताछ कर सकती है।
बेटे व बेटी ने की राम रहीम से मुलाकात
उधर, राम रहीम का बेटा जसमीत व बेटी वीरवार को सुनारिया जेल पहुंचे और अपने पिता से मुलाकात की। 40 मिनट बाद बहन व भाई सिरसा के लिए रवाना हो गए। जेल प्रशासन की तरफ से हर सोमवार व वीरवार को मुलाकात का समय रखा हुआ है।
पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखी जा रही थी। आला अधिकारियों की कई दौर की बैठक हुई। हालांकि शाम को हाईकोर्ट का फैसला आ गया कि जेल में ही पंजाब पुलिस राम रहीम से पूछताछ कर सकती है।
- सज्जन सिंह, डीएसपी, मुख्यालय